हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण ख़त्म कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कटऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। कोर्ट ने इससे पहले सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को लेकर भी ऐसा ही आदेश पारित किया था। इस तरह अब उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश निवासी सत्यदेव त्यागी और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर खंडपीठ ने निर्णय दिया है। जिसमें मंगलवार को हुई सुनवाई में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 22 सितंबर, 2022 को हुई पीसीएस परीक्षा की संशोधित कटऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। खंडपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ-साथ अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि तय की है।