Tuesday, March 18, 2025
उत्तराखंड

जमीनों की खरीद-फरोख्त पर उत्तराखंड सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने राज्यभर से जमीनों की खरीद का ब्योरा किया तलब

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर एक हफ्ते के भीतर जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा पूरा ब्योरा तलब कर लिया है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग-अलग भूमि खरीद करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
इसके अलावा साल 2018 और 2020 में संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में विशेष कार्य के नाम पर 12.5 एकड़ से अधिक की भूमि खरीदी गई, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि जिन लोगों ने 12.50 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि खरीदी उसका उस कार्य से उपयोग नहीं हुआ।
लिहाजा अब सरकार ने तय मानकों से अधिक जमीन खरीदने वालों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

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