Uttarakhand – 4 दिन 19 घंटे 10 मिनट और विधान सभा – बिना सीएम ये विधेयक हुए पास
उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र आज खत्म हुआ इस दौरान विधानसभा सत्र 19 घंटे 10 मिनट तक चला।
सत्र के दौरान 21 वीं बार ऐसा हुआ जब, सदन के भीतर प्रश्नकाल में विधायकों के पूछे गये सभी तारांकित प्रश्नों के 80 मिनट की तय समय सीमा में जवाब दिए गए। सत्र में विधान सभा को 485 प्रश्न प्राप्त हुए। इसमें तीन अल्पसूचित प्रश्न में 2 उत्तरित, 120 तारांकित प्रश्न में 21 उत्तरित, 302 आताराकिंत प्रश्न में 58 उत्तरित, 45 प्रश्न अस्वीकार एवं 15 प्रश्न विचाराधीन रखे गए।
18 याचिकाओं में से सभी स्वीकृत की गयी। वहीं नियम 300 में प्राप्त 71 सूचनाओं में 54 सूचनाएं ध्यानाकर्षण को, नियम 53 में प्राप्त 43 सूचनाओं में दो स्वीकृत एवं 29 ध्यानाकर्षण को रखी गई। नियम 58 में प्राप्त 15 सूचनाओं में सभी को स्वीकृत किया गया। नियम 299 में एक सूचना प्राप्त हुई, जो कि स्वीकृत की गई।
जानिये कौन कौन से विधेयक हुए पास
सदन के पटल से उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) ( संशोधन ) विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)( संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित हुए। वहीं हेमंवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन के पटल पर पुनर्विचार हेतु रखा गया।
सदन के पटल पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2018-19 का वार्षिक लेखा विवरण, विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिर्पोट प्रतिवेदन के रूप में रखी गयी।
वर्चुवल जुड़ने पर सीएम का जताया गया आभार
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के पहले दिन नेता सदन मुख्यमंत्री वर्चुवली जुड़े। कोराना पॉजिटिव होने के बावजूद उनका सदन की कार्यवाही में जुड़ने का जज्बा संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। इससे कोरोना से लड़ाई से प्रदेशवासियों को बल प्रदान करता है। इसके लिए उन्होंने नेता सदन का धन्यवाद दिया।