सरकार कर्मचारियों के लिये यूसीसी विवाह पंजीकरण अनिवार्य
यूसीसी लागू होने के बाद से विवाह पंजीकरण को लेकर लोगों में बेरूखी बनी हुई है। कानूनी तौर पर 26 मार्च 2010 से पहले हुये सभी विवाह यूसीसी में पंजीकृत कराने अनिवार्य हैं मगर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल होने के चलते अभी लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।
लिहाजा अब सरकार ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का यूसीसी के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का फैसला लिया है। इसके लिये मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों को अपने जिलों विभागों के सरकारी कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण कराने के आदेश दिये हैं।
इस क्रम में यूसीसी के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा और इस संबंध में प्रत्येक जिले द्वारा नियमित रूप से रिपोर्ट गृह सचिव को उपलब्ध भी कराई जाएगी।
यूसीसी कानून लागू होने के बाद उसे हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई, पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल होने के चलते भी लोग पंजीकरण से बच रहे हैं, लिहाजा सरकार पहले खुद से ये पहल करना चाहती है।