नेशनल हाईवे पर बदल रहे हैं टोल के नियम, अब जितनी दूरी का सफर, उतना देना होगा टैक्स
इस साल के अंत में यानी 1 दिसंबर से नेशनल हाईवे में टोल की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। नई व्यवस्था के मुताबिक नेशनल हाईवे में आप जितनी दूरी तय करेंगे आपको उतना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि हाईवे पर 20 किमी के सफर पर कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
चलिये आपको बताते हैं कि टोल के नये नियम क्या कहते हैं-
नई व्यवस्था के तहत वाहन नेशनल हाईवे पर जितनी दूरी तय करेगा उसी हिसाब से टोल टैक्स कटेगा। जबकि अब तक टोल गेट पार करते ही पूरे स्ट्रैच के लिये कीमत चुकानी पड़ती है।
टोल की नई व्यवस्था के तहत अब पहले 20 किमी के लिये वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन 20 किमी से जैसे ही वाहन आगे गुजरेगा उसे टोल देना ही होगा।
इस व्यवस्था के लिये वाहनों में जीपीएस सिस्टम जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल जिन वाहनों में जीपीएस सिस्टम नहीं है ऐसे वाहनों की निगरानी कैमरों से की जाएगी।
अब पता कैसे चलेगा वाहन हाईवे पर कितना किमी चला, और टोल कितना कटेगा?
तो इसका जवाब है हाईवे पर जगह-जगह कैमरे लगेंगे जो वाहनों को डिटैक्ट करेंगे। टोल के गुजरते ही पूरा पैसा कटेगा लेकिन बाद में किमी के हिसाब से पैसा उपभोक्ता के खाते में लौटा दिया जाएगा।
सरकार इस नये टोल नियम को लागू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी। जिसकी शुरूआत 1 दिसंबर से होगी और ये व्यवस्था बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों से गुजरने वाले एनएच के कुछ खंडों में लागू होगी। बाद में ये व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी जाएगी।