बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर लग सकती है रोक, सरकार 250 वर्ग मीटर पर भी पाबंदी की तैयारी में-सूत्र
राज्य में सख्त भू-कानून की मांग के बीच धामी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर पाबंदी लगा सकती है।
बताया जा रहा है कि ये रोक नगर निकाय सीमा से बाहर के क्षेत्रों में लागू होगी। जहां अब तक राज्य के बाहर के लोग 250 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन अब इस 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने पर भी पाबंदी लग सकती है। सूत्रों की मानें तो राज्य स्थापना के आस-पास सरकार इस संबंध में अपना फैलसा सार्वजनिक कर सकती है।
अगर ऐसा होता है तो दूसरे राज्यों के लोगों के लिये उत्तराखंड में जमीन खरीदने के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। हालांकि नगर निकाय क्षेत्र के भीतर आवासीय जमीन पहले की तरह खरीदी जा सकती है।
आपको बता दें कि मौजूद धामी सरकार ने इस साल की शुरूआत में उत्तराखंड में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के मकसद से बाहरी लोगों के कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन खरीद पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना था कि भू-कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक बाहरी लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति के आधार पर कृषि और उद्यान के नाम पर जमीन खरीदने की छूट नहीं होगी।
लेकिन दूसरे राज्यों के लोग नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर आवासीय जमीन खरीद सकते हैं।
अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि सरकार बाहरी लोगों के लिये 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति पर भी पाबंदी लगा सकती है।