हाईकोर्ट ने UCC पर सरकार से मांगा जवाब,लिव इन और मुस्लिम विवाह के प्रावधानों पर आपत्ति
हाईकोर्ट ने UCC पर सरकार से मांगा जवाब,लिव इन और मुस्लिम विवाह के प्रावधानों पर आपत्ति:भारत में पहली बार किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई, लेकिन इस पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। उत्तराखंड में यूसीसी को जहां क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल सड़को पर उतर कर विरोध कर रहा है तो वहीं वकीलों ने यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
जिसपर अब नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूसीसी में शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में लागू समान नागरिक संहिता मुसलमानों, पारसियों आदि की विवाह प्रणाली की अनदेखी करती है।
याचिका में कहा गया कि राज्य के नागरिकों को जो अधिकार संविधान से मिले हैं, राज्य सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करके उनका हनन किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सभी लोग शादी न करके लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना पसंद करेंगे वहीं यूसीसी में शामिल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है. एक तरफ कांग्रेस इसको लेकर शुरुआंत से ही सवाल उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर उतर कर इसका विरोध कर रहा है.