नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रद्द नहीं होगी परीक्षा
नीट रिजल्ट को लेकर ऐसे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल गई जो परीक्षा मैरिट में अच्छा स्थान लेकर आये थे मगर पेपर स्कैम के चलते उन्हें परीक्षा रद्द होने का खतरा सता रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी, पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। साथ ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा दोनी होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा और इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। तीन याचिकाओं में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” है।
आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी बल्कि जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं केवल उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। इसके बाद नीट की काउंसलिंग शुरू होगी।