तीन साल के लिये सुरक्षित हुईं उत्तराखंड की मलिन बस्तियां, राज्यपाल की अध्यादेश को मंजूरी
उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों के उजड़ने का खतरा फिलहाल तीन साल तक टल गया है। मलिन बस्तियों के लेकर राज्य सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। यानी अगले तीन साल तक बस्तियों के उजड़ने का खतरा टल गया है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गईं थीं। इसके लिए राज्य सरकार पहला अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिल गई थी। 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्तूबर में खत्म हो गई थी।
अब सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है, जिसकी अवधि 2027 तक होगी। मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्यभर की 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।
निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने मलिन अस्तियों को राहत दी है मगर ये राहत केवल 3 साल के लिये है, जबकि मलिन बस्तियों के लोग सरकार से मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं।