मेरठ में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, कानपुर हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला
मेरठ शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम दीपक मीणा ने 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का आदेश जारी कर दिया है। मेरठ जिला प्रशासन ने लोगों अपील की गई है कि पांच से अधिक लोग एक साथ कहीं भी एकत्र न हों। आपको बता दें कि कानपुर में हुई हिंसक घटना के बाद मेरठ जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले मेरठ में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। आने वाले महाशिवरात्रि पर्व और बकरीद को लेकर आसामाजिक तत्वों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देने के मददेनजर एसएसपी मेरठ ने जिलों के सभी थानेदारों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। एसएसपी ने हिदायत दी है कि किसी भी हालात में जिले की लोक शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं है। पांच से अधिक लोग कहीं नहीं एकत्रित हो सकेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जलसा, जनसभा या जुलूस व धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक सामग्री या तेजाब नहीं ले जा सकेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर, डैक और अन्य कोई ऐसी ध्वनि विस्तारक यंत्र केा बजाने से पहले सक्षम अधिकारी से इसके बारे में लिखित अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही इसको बजा पाएगा। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार सार्वजनिक स्थान या मार्ग लेकर पर नहीं चल सकेगा।