राजीव गाधी हत्याकांड का दोषी होगा जेल से रिहा, पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले की सुनवाई में पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने पर तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेरारिवलन की माँ अर्पुथम अम्मल ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ मिठाई बाटी। लगभग पेरारिवलन की माँ अर्पुथम अम्मल का तीन दशक का इंतजार आज खत्म हुआ।
आपको बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हत्या हुई थी और 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था। पेरारिवलन घटना के समय 19 साल का था और वह पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। पेरारिवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढाई जारी रखी।