Tuesday, March 18, 2025
उत्तराखंड

उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण तय, जानिए मेयर, पालिका चेयरमैन और पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण

उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों से पहले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट सामने आ गई है. जिसके मुताबिक मेयर, पालिका चेयरमैन व नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों में बदलाव हो गया है। इसी महीने से निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।चलिए अब आपको बताते हैं कि निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों में क्या बदलाव हुआ है-
आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट आने के बाद अब नौ के बजाए 11 नगर निगमों का आरक्षण तय हो गया है। इनमें मेयर का एक पद अनुसूचित जाति, आठ पद सामान्य और दो पद ओबीसी के होंगे। पहले सामान्य के छह पद थे।
इसी प्रकार, नगर पालिकाओं में अब चेयरमैन के 41 के बजाए 45 पद होंगे। इनमें से अनुसूचित जाति के पद पूर्व की भांति छह ही होंगे.अनुसूचित जनजाति का भी एक ही पद होगा। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। ओबीसी के पदों की संख्या भी 12 से बढ़कर 13 हो गई है. नगर पंचायतों की बात करें तो यहां 45 के बजाए 46 पद होंगे। इनमें अनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति का एक पद होगा.सामान्य पदों की संख्या 23 से बढ़कर 24 और ओबीसी के पदों की संख्या 16 से घटकर 15 हो गई है।

 

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