अब नाम बदलने के लिये लेनी होगी शासन की स्वीकृति, निकायों के लिये सरकार का नया आदेश
प्रदेश में नगर निकायों के अंतर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों के नाम परिवर्तन के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। निकाय अपने स्तर पर नाम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। शहरी विकास अपर सचिव गौरव कुमार ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानी सैनिकों एवं महापुरुषों के नाम पर रखने पर विशेष बल दे रही है। इस संबंध में विभागों की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजे जाते हैं। इन प्रस्तावों को सरकार स्वीकृति देती है।
शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय निकाय शासन की अनुमति प्राप्त किए बगैर ही सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित कर रहे हैं। इसे देखते हुए शासन को निर्देश जारी करने पड़े।
शहरी विकास अपर सचिव गौरव कुमार के अनुसार अब स्थानीय निकायों को सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों के नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने होंगे। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
तकनीकी विवि के विरुद्ध शिकायतों पर शासन ने तलब की रिपोर्ट
वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर शासन ने परीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। तकनीकी शिक्षा अनुसचिव नंदराम सिंह ने इस संबंध में कुलसचिव को आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित छह शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं।