उत्तराखंड में लोकल और सस्ता हेलमेट पहनकर चलने वाले सावधान हो जाएं। दअरसल सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी में कुछ बदलाव किया है। जिसको उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब लोकल व सस्ते हेलमेट पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ आईएसआई प्रमाणित हेलमेट को ही मान्यता होगी। नए कानून के तहत अब बिना आईएसआई मार्क हेलमेट पहनने पर आपको एक हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपने हेलमेट बेल्ट को बांधा नहीं है तो भी एक हजार रुपये तक का चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। इसके साथ ही वाहन अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं। इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।