चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना
रांची-चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स हॉस्पिटल के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। कुल 40 लोगों को सजा सुनाई गई। 5 लोगों को 5 साल, 3 लोगों को 3 साल तथा कुल 32 लोगों को 4-4 साल की सजा दी गई। पिछली सुनवाई में अनुपस्थित रहे दो लोग आज कोर्ट में हाजिर हुए। उन्हें भी जेल भेज दिया गया। वित्त सचिव वेक जूलियस को सबसे कम एक लाख रुपए जुर्माना और 4 साल की सजा दी गई है। केएम प्रसाद और लालू प्रसाद को रिम्स में रहते हुए सजा सुनाई गई। त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़ मोहम्मद शाइद को डेढ़ करोड़ रुपए रुपए की सजा सुनाई दी गई।
किसको कितनी सजा, कितना जुर्माना
लालू प्रशाद यादव के साथ मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1.5 करोड़ रुपये जुर्माना, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा मिली हैं। वहीं डॉक्टर गौरी शंकर को 4 साल, जसवंत सहाय को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना, प्रभात कुमार को 4 साल की सजा, रविन्द्र कुमार को 4 साल की सजा, अजित कुमार को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपये का जर्मना, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना और नलिनी रंजन को 3 साल की सजा हुई है। 3 दोषी जो आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, उनके खिलाफ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।