कर्नाकट हाईकोर्ट में आज फिर होगी हिजाब विवाद पर सुनवाई
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी हाईकोर्ट में हिजाब मुद्दे पर दलीलें रखीं गईं। हाईकोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें रखी। बुधवार को वकील ने कहा कि भारत में पगड़ी, चूड़ी, बिंदी और क्रास समेत तरह-तरह के धार्मिक प्रतीकों को धारण किया जाता है, तो फिर सरकार ने सिर्फ हिजाब पहनने पर ही रोक क्यों लगाई और उसके साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव कर रही है। याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील रवि वर्मा ने कहा कि इंटर कालेजों (प्री-यूनिवर्सिटी कालेज) में यूनिफार्म निर्धारित करना अवैध है। बता दें कि, कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी में शुरू हुआ। जब राज्य के उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कालेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध के दौरान कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कालेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।