उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक, उम्र सीमा बढ़ाने की मांग पर फैसला
उत्तराखंड में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये फैसला आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दिया है।
आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में भर्ती न होने से उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिये आयु सीमा में छूट दी जाए। क्योंकि जो आयु सीमा तय की गई है वो 18 से 22 वर्ष तक है, उसमें संशोधन किया जाय। जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती परिणाम पर रोक लगा दी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिये हैं। इस मामले में कोर्ट ने अब 25 मार्च को फिर सुनवाई करेगी।