देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस
हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक संडे मार्केट के मामले में देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रूहेला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में संडे मार्केट को लेकर वेलफेयर एशोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को संडे मार्केट की चयनित भूमि पर तीन हफ्ते के अंदर साप्ताहिक बाजार चालू करने के आदेश पारित किए थे। हीरा लाल ने अपनी याचिका में कहा है कि 2004 से परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्किट में हर रविवार को बाजार लगता आ रहा था। जिसमें तीन सौ से ज्यादा लोग दुकान लगाते थे। साथ ही हर माह प्रति दुकान के हिसाब से 300 रूपये चार्ज किये जाते थे। लेकिन नगर निगम ने जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए बजार को हटा दिया है जबकि कुछ रसूखदारों को नगर निगम ने अन्य जगह पर दुकानें अलॉट की हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम ने चयनित स्थान को अब तक बाजार लगाने के योग्य नहीं बनाया है।