कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई जारी, सरकार ने कहा हिजाब पहनना इस्लाम में नहीं है जरुरी
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर लगातार पांचवें दिन भी सुनवाई जारी रही। शुक्रवार को इस मामले में सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। 14 फरवरी से लगातार फुल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को एक नई याचिका भी दायर की गयी थी। जिसकी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है। इससे पहले की सुनवाई में छात्रायों की अपील थी कि शुक्रवार और रमजान के समय हिजाब पहनने की इज़ाज़त दे दी जाये। फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल जाने पर अस्थाई रोक लगा दी है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने गुरुवार को कहा था कि 75, 000 स्कूल एवं कॉलेज में से 8 कॉलेज में ही यह समस्या सामने आ रही है। इसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। उन्होंने खुशी जताई थी कि छात्र-छात्राओं ने सरकार के आदेश का पालन किया। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को राज्य विधान सभा में कहा कि उनकी सरकार हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करेगी।