ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और ब्लॉक में प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक
त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने पहले जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया, और अब हरिद्वार जिलों को छोड़ सभी 12 जनपदों की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं। सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह ही क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में चुने हुये जनप्रतिनिधियों को प्रशासक की जिम्मा सौंप दिया है।
ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, जबकि क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है।
शासनादेश के मुताबिक हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के छह माह के भीतर
या नई ग्राम पंचायत का गठन किए जाने तक जो भी पहले हो
प्रशासक के रूप में संबंधित जिले की ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। जबकि क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बनाए जाएंगे।
जिलाधिकारी को इसके लिए अधिकार दिया गया है।
सरकार ने इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया था, तभी से ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख भी उन्हें ही प्रशासक नियुक्त करने की मांग कर रहे थे।