Thursday, June 12, 2025
उत्तराखंड

यूसीसी को लेकर सरकार का फैसला, यूसीसी में विवाह पंजीकरण निशुल्क

उत्तराखंड में जिन लोगों ने अब विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है उनके लिये सरकार ने निषुल्क पंजीरकरण का फैसला लिया है। अब विवाह पंजीकरण कराने वाले जोड़ों से सरकार रजिस्ट्रेशन का षुल्क नहीं लेगी।
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं। लेकिन मुफ्त रजिस्ट्रेशन का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनका विवाह 27 जनवरी 2025 से पहले हुआ हो। साथ ही निषुल्क रजिस्ट्रेशन का ये फायदा 26 जुलाई 2025 तक दिया जाएगा।
इस बीच राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1.90 लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण हो चुके हैं। इसके अंतर्गत 26 मार्च, 2010 से 26 जनवरी, 2025 के बीच संपन्न हुए सभी विवाहों का संहिता के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
वर्तमान में विवाह पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसे लेकर लोग इस बात की मांग उठा रहे थे कि सरकार को कमसेकम यूसीसी में रजिस्ट्रेषन जैसी प्रक्रिया निषुल्क रखनी चाहिए।

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