Thursday, June 19, 2025
उत्तराखंड

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, तीन बच्चे वाले भी लड़ेंगे इस बार पंचायत चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिये सरकार ने तीन बच्चों वाले नियमों में लोगों को बड़ी राहत दे दी है। अब तीन बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन ये नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर लागू नहीं होगा। ये लोग पंचायत चुनावों में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं होंगे।
आपको बता दें कि 2019 में पंचायत चुनावों से पहले सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर वो चाहे उस वक्त पैदा हुआ हो या पहले। इसे लेकर तमाम विरोध भी सामने आए। यहां तक कि चुनाव के बाद कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कुर्सी भी गई है, जब चुनाव के बाद उनका तीसरा बच्चा हुआ।
इस नियम के चलते कई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाये। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार से इस मामले में राहत की मांग की थी।
अब जाकर करीब छह साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। 25 जुलाई 2019 से पहले अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो अब चुनाव लड़ सकता है। इस बार पंचायत चुनाव आगामी जुलाई माह में प्रस्तावित हैं।

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