उत्तराखंड में भू कानून लेकर आई सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड की धामी सरकार ने आखिरकार राज्य में नये भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट ने उत्तराखंड के भू कानून को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि नये भू कानून में किसी भी बाहरी व्यक्ति को राज्य में कृषि और बागवानी के लिये भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन ये प्रतिबंध केवल 11 जिलों में लागू होगा उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कृषि और बागवानी के लिये भूमि खरीद पर फिलहाल रोक नहीं है। इसके अलावा भी कई और प्रावधान भू कानून में किये गये हैं।
इधर मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने सरकार के भू कानून को लेकर कहा है कि हम पहले सरकार के भू कानून का ड्राफ्ट देखेंगे और फिर फैसला लेंगे कि भूकानून की लड़ाई की क्या रणनीति होगी।