उपनल कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी खारिज की
लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे राज्य के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी खुश खबरी मिली है।
राज्य के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को झटका लगा है। राज्य के 25000 कर्मचारियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है।
आपको बता दें कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिये थे। जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती, तब तक समान कार्य के लिए समान मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई।
अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुये सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
बीते कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे इन कर्मचारियों की संख्या 25 हजार के आस-पास है। जिनके नियमितीकरण पर सरकार को फैसला लेना ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्यभर के उपनल कर्मचारियों को खुशी का माहौल है। जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कराने की बात कही है।