Monday, December 9, 2024
उत्तराखंड

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भारी भरकम फाइन से डॉक्टरों में नाराजगी, स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 467 अस्पतालों को भेजा नोटिस

देहरादून- क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारी भरकम फाइन वसूला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद हर दिन 100 रूपये का फाइन जोड़ा गया है। जिससे अस्पतालों का फाइन 1 से दो लाख तक पहुंच गया है। कोरोना काल में लम्बे समय तक क्लीनिक बंद रहे और उस अवधि को जोड़ दें तो जुर्माने की राशि लाखों में पहुंच रही है। इससे डॉक्टर नाराज हैं। चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश में पहले से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जो डॉक्टर पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ यह अन्याय है। आपको बता दें कि जिले के 467 अस्पतालों द्वारा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण न कराए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने उनके संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि पंजीकरण की वैधता तिथि कई दिन पहले समाप्त हो चुकी है, इसलिए अस्पताल संचालक जल्द से जल्द हर हालत में नवीनीकरण करा लें। ऐसा न होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता व बेहतरी के उद्देश्य से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया गया है। जबकि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) इसे तर्कसंगत न मानते हुए संशोधन चाहता है। जिसमें 30 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को एक्ट से बाहर रखने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत ईटीपी व एसटीपी व्यवस्था में छूट, अस्थायी पंजीकरण के नवीनीकरण के शुल्क में छूट समेत अन्य मांग आईएमए पदाधिकारी कर रहे हैं। इस मसले पर शासन और आईएमए के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *