खाद्य पदार्थों पर थूकने के मामले में धामी सरकार सख्त, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन
उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों पर थूकने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 25000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि हाल ही में देहरादून और मसूरी में होटल और ढाबा जैसी जगहों पर खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटना सामने आई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुये सीएम धामी ने सख्त कार्यवाई की बात कही थी। मुख्यमंत्री मंच से थूक जिहाद का भी जिक्र किया जिसके लिये चौतरफा चर्चा होने लगी। क्योंकि थूकने वाली दोनों घटनाओं में समुदाय विशेष को लोग शामिल थे। हालांकि इन दोनों घटनाओं के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था मगर थूकने जैसे कृत को लेकर कोई ठोस सजा का प्रावधान न होने के चलते ऐसे मामलों में दोषी आसानी से या सस्ते में छूट रहे हैं, लिहाजा
अब सरकार ने थूकने वाले प्रकरण पर कानूनी कार्यवाई का इंतजाम कर दिया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब बड़े अर्थ दंड का प्रावधान कर दिया गया है।