माँ की दराती से गला काटकर की थी हत्या, कोर्ट ने दी फांसी की सजा
उदयपुर रैक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया, जिला नैनीताल निवासी डिगर सिंह कोरंगा का अक्तूबर 2019 को अपनी माता जोमती देवी से विवाद हो गया था। उसने दराती से प्रहार कर मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया तो आरोप है कि डिगर सिंह ने उन पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने डिगर को गिरफ्तार किया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपनी मां की गर्दन को धड़ से अलग कर बर्बरतापूर्वक तरीके से हत्या की है। घटना के समय मृतका असहाय थी। दोष सिद्ध मृतका का सगा पुत्र है, उसका मृतका के साथ विश्वास का रिश्ता था। यह अपराध इतनी क्रूरता के साथ किया गया जिससे न केवल न्यायिक विवेक अपितु सामाजिक विवेक को भी झकझोर दिया है।