अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपियों को उम्रकैद की हुई सजा
अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सुबह कोर्ट ने इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। और दोहपर को सजा का एलान करते हुये तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोशियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
इस दौरान कोर्ट के बाहर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जनभावना यही थी
कि दोशियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे में लोग कोर्ट के बाहर प्रदर्षन कर फांसी की मांग करने लगे।
आपको बता दें कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देकर मार डाला। एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड में सनसनी मचा दी थी और लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी।