अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। नार्को टेस्ट की सुनवाई भी 22 दिसंबर को होनी है और अब नार्को टेस्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि चार्जशीट लगभग 300 पन्नों की तैयार की गयी है। एसआईटी ने चार्जशीट में धारा 302, 201 और 120B जैसी गम्भीर धाराएं लगाई हैं। बता दें कि धारा 302 के अंतर्गत जिसने भी हत्या की है, उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ – साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। धारा 201 में एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और आईपीसी की धारा 120B के अंतर्गत मुजरिम को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। वहीं 22 दिसंबर को आरोपियों के गिरफ्तारी के तीन माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी है। इसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा।
वीआईपी का नाम पता करने के लिए एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मांगी है। पुलकित और सौरभ भास्कर ने तो हामी भर दी थी। लेकिन, अंकित ने दस दिन का समय मांगा। इसकी सुनवाई 22 को ही होनी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। बता दें कि हत्या के मामले में आरोपियों के जेल में होने की सूरत में तीन महीने के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है। ऐसे में एसआईटी ने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए चार्जशीट तैयार कर ली है। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है।