बीजेपी विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
बीजेपी विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत ने हरिद्वार के रानीपुर से भाजपा विधायक आदेष चौहान को मारपीट के एक मामले में दोशी करार देते हुये एक साल की सजा सुनाई है। विधायक के साथ इस मामले में उनकी भतीजी दीपिका चौहान, पुलिस विभाग से रिटायर्ड सीओ आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला और दिनेश कुमार को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले के शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी। बेटे और बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा।
11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए।
अब सवाल है कि विधायक आदेश चौहान की विधानसभा सदस्यता रहेगी या जाएगी। तो आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि की विधानसभा या संसद से सदस्यता जाने के लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए। 2 वर्ष से कम की सजा में विधायकी जाने का मामला नहीं बनता है।
इस मामले में विधायक आदेश चौहान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून में अपील कर सकते हैं।