चाइनीज वीजा केस में बड़ा फैसला, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और हथियार डीलर अभिषेक वर्मा हुये बरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चाइनीज वीजा केस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया है. 2009 में इन दोनों पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय माकन के लेटरहेड पर कथित रूप से जालसाजी करने का आरोप लगा था.
अजय माकन की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था।
अजय माकन ने आरोप लगाया था कि 2009 में उनके लेटर हेड पर पीएम मनमोहन सिंह को संबोधित एक फर्जी पत्र लिखा गया और उसमें बिजनेस वीजा नियमों में ढील देने की मांग की गई थी।
अभिषेक वर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह के मुताबिक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा. सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर और वर्मा की सक्रिय मिलीभगत से जालसाजी की गई थी. सीबीआई ने ये भी आरोप लगाया था कि जाली पत्र चीन स्थित एक दूरसंचार कंपनी को गलत तरीके से भारत में वीजा विस्तार का आश्वासन देने के उद्देश्य से दिया गया था।
लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाये। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया है।