पंचायत चुनाव पर लगी रोक बरकरार, अब होगी मामले की सुनवाई
उत्तराखंड सरकार की कोषिष थी कि पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा ली जाए, और इसके लिये आज सरकार बकायदा आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन लेकर कोर्ट के सामने पहुंची थी, मगर कोर्ट ने सरकार को आज सुनने से इंकार कर दिया, और पंचायत चुनावों पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा गया है।
आज सरकार की ओर हाईकोर्ट के समक्ष मामले को मेंशन कर बताया कि 9 जून को आरक्षण निर्धारण से संबंधित बनाई गई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका था ।
इसके बाद महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर गजट नोटिफिकेशन की प्रति हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई। जिसके बाद खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिये कल यानी 25 जून का दिन मुकर्र कर दिया है।
अब जब सुनवाई होगी तो जगह-जगह से आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकों को सुना जाना है, जो सरकार के लिये और मुसीबतें लेकर आ सकता है।