बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक जारी,हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
बागेश्वर में प्रशासन की नाक के नीचे खड़िया खनन इस कदर हुआ की खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा. उनके मकानों में दरारे आने लगी. मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी साथ ही खडिया खनन माफियों को नोटिस भी जारी किए. साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा. वहीं राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले के 61 खड़िया खदानों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की.
कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन किया. और संतुष्टि के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष ज्यूलोजिकल एवं खनन इकाई उत्तराखंड के डिप्टी डायरेक्टर को स्वयं व्यक्तिगत रूप से 17 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कमेटी के अन्य सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अगली तिथि तक खड़िया खनन पर लगी रोक को जारी रखा है.
कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को हो रहे नुकसान की भरपाई का मुआवजा सरकार से ना वसूलकर अवैध खनन कर्ताओं से वसूला जाएगा. वहीं, सुनवाई पर राज्य सरकार ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने खड़िया खनन कार्य में लगी कई बड़ी मशीनों को सीज कर दिया है. खदानों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है. जिसकी वर्तमान रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में पंजीकृत की गई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है. . वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी….